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इंदौर के बुरड़ भाइयों जेठानी व ससुर पर दहेज का प्रकरण दर्ज

दिनेश शुक्ला दैनिक केसरिया हिंदुस्तानी

आलोट। इंदौर के प्रसिद्ध जैन भजन सिंगर लवेश एवं हिमांशु बुरड तथा उनके पिता उमेश बुरड तथा जेठानी लिपिका बुरड़ के खिलाफ दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 85 का प्रकरण श्रुति जैन निवासी जगदेवगंज आलोट की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने परिजनों को सूचना पत्र की जारी किया है। जानकारी के अनुसार श्रुति जैन का विवाह इंदौर निवासी हिमांशु बुरड़ के साथ 9 फरवरी 2016 को रूकमणि गार्डन कैसरबाग इंदौर में संपन्न हुआ था। जब श्रुति के पिता ने विवाह के समय दहेज के रूप में 10 लाख 50 हजार रुपए नगद एवं ढाई सौ ग्राम सोना तथा घरेलू सामान इत्यादि दिये थे, श्रुति फैज भाषा जानती थी। इसीलिए विवाह के बाद उसने कोचिंग सेंटर का कार्य किया पति हिमांशु ससुर उम्मेद बुरड जेठ लवेश बुरड़ एवं जेठानी लिपिका बुरड़ का व्यवहार विवाह के चार-पांच माह से ही कुरर्ता पूर्ण रहा है, पति हिमांशु विवाह के बाद से ही ताना देता था कि तू बदसूरत है मैंने शादी करके तुझ पर मेहरबानी की है यहां रहना हो तो मेरे हिसाब से रहना
पड़ेगा मैं बोलूंगा मारूँगा तो सहन करना पड़ेगा। वह आए दिन प्रताड़ित कर मारपीट भी करता था । उनके साथ ससुर, जेठ तथा जेठानी भी ताना देती थी और पति के द्वारा जब मारपीट की जाती थी तब यह सभी सहयोग करते थे। मेरे साथ ये भी अभद्रता पूर्ण व्यवहार करते थे और कई बार इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला, पिता के संस्कार पर मैं अपना परिवार उजाड़ना नहीं चाहती थी। इसी कारण यह सभी प्रताड़ना सहन करती रही विवाह के पश्चात मेरा पति कोई काम नहीं करता था। कोचिंग से जो मैं राशि कमाती थी वह भी वह ले लेता और पिता से पैसे लाने की मांग करता था। कहता था कि राऊ इंदौर में मुझे प्लाट खरीदना है, उक्त प्लाट को खरीदने के लिए पति के साथ-साथ ससुर जेठ और जेठानी ने भी दबाव
बनाया मानसिक रूप से परेशान किया मेरे पिता ने मेरा नाम से ही एक प्लाट खरीद कर राऊ इंदौर में दिया था। फिर भी इनका कोई व्यवहार नहीं बदला और मानसिक रूप से प्रताड़ना देते रहे उसके बाद उन्होंने प्लाट पर मकान बनाने के लिए रुपये लाने के लिए दबाव बनाया और नहीं लाने पर कई बार मेरे साथ मारपीट की गई । घर से बाहर निकाला इंदौर में ही बहन के पास गई उन्हें भी कई बार इसकी जानकारी दी 11 फरवरी 2025 को रात में 12 से 1 के बीच में पति ससुर जेठ और जेठानी ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। कहां की 50 लाख रुपए लेकर आओ तभी घर के दरवाजे खुले रहेंगे और नहीं लाई तो हिमांशु की शादी और कहीं कर देंगे । मैं बार-बार उनकी मानसिक शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर पियर आलोट आ गई और पुलिस थाना में इनकी रिपोर्ट की है। सहायक उप निरीक्षक के एल खेरवा ने बताया कि प्रकरण दर्ज होने के बाद श्रुति को लेकर इंदौर गए थे घर से इसके कपड़े और मार्कशीट तथा बुक्स लेकर आए हैं वहीं ससुर और जेठानी मिले थे उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का सूचना पत्र दिया है साथ ही उनके जेठ एवं पति को भी कोर्ट में हाजिर होने के लिए बताया है।

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