राजेश कुमार पटेल दैनिक केसरिया हिंदुस्तान
दमोह – एक जिला एक उत्पाद योजनांतर्गत चयनित चना के मूल्य संवर्धन एवं ब्राण्डिंग के उददेश्य से प्रदेश में/प्रदेश के बाहर मेले में स्टॉल अथवा बस स्टेंड/रेलवे स्टेशन में स्थाई स्टॉल लगाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त प्रयोजन हेतु जिले के प्रगतिशील/उन्नतशील किसान अथवा संस्था जैसे FPO/SHG/ATMA/सहकारी समिति/मंडी के सदस्य जो कि दमोह के चना से निर्मित उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है ।आवेदन पत्र कार्यालय उपसंचालक कृषि , कलेक्ट्रेट भवन, दमोह कक्ष क्रमांक 70 से प्राप्त किये जा सकेंगे। पूर्ण आवेदन आवश्यक दस्तावेज सहित कार्यालय उपसंचालक कृषि, दमोह में आवेदन की अंतिम तिथि 04 मार्च, 2025 के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। गठित समिति द्वारा प्रथम आयें, प्रथम पायें के आधार पर विवेचना कर चयनित पात्र प्रतिभागी को नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी । आवेदन करने के पूर्व आवेदक पात्रतानुसार आवश्यक अर्हताओं की जॉच उपरांत ही आवेदन कर सकेंगे । कोई भी व्यक्ति प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाले मेला/प्रदर्शनियों में भाग लेने राज्य शासन द्वारा समान उददेश्य हेतु संचालित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक प्रयोजन के लिये एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 01 बार ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगें। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि लाभार्थी द्वारा योजनांतर्गत आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गए है अथवा छिपाए गए है तो नियमानुसार लाभार्थी से सम्पू�