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पुरुष दर्जी अब नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप

पुरुष दर्जी अब नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप

 

 

 

केसरिया हिन्दुस्तान मोहित यादव लव

 

 

कोचिंग सेंटरों एव, स्कूल बसों में छात्राएं जाती हैं उनमें महिला कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य

 

 

 

एटा राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती रेनू गौड़ ने बताया है कि महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला आयोग ने एक अहम फैसला लिया है इस फैसले के तहत अब राज्य में पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाने की अपील की गई है। इस नए नियम के अनुसार, राज्य के सभी बुटीक और सिलाई सेंटरों पर महिलाओं के कपड़ों की माप केवल महिला कर्मचारी ही लेंगी, कोचिंग सेंटरों पर कैमरे होने चाहिए स्कूल बसों में जिसमें छात्राएं जाती हैं उनमें महिला कर्मचारी अवश्य होनी चाहिए जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होनी चाहिए अंडरगारमेंट्स की दुकान पर महिला उपभोक्ताओं के लिए महिला कर्मचारी होनी चाहिए।

उपर्युक्त कार्यों के लिए आपको 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, कार्य में देरी व पूरा न होने पर राज्य महिला आयोग की ओर से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

इस आदेश को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे सख्ती से पालन किया जाए सिर्फ बुटीक और दर्जी तक ही नहीं, महिला आयोग ने जिम में भी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया है आयोग ने जिम संचालकों को निर्देश जारी किया है कि महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर ही नियुक्त की जाएं इस कदम से महिलाओं को जिम में सुरक्षित और सहज महसूस करने में मदद मिलेगी, इस नए नियम से महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है और उम्मीद है कि यह कदम महिलाओं को और अधिक सुरक्षित माहौल प्रदान करने में सहायक होगा।

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