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बिल्डर सनवैली के कारिंदों के खिलाफ न्यायालय ने फर्जीवाड़े का मामला दर्ज करने का किया आदेश

Kesariya Hindustan

दैनिक केसरिया हिंदुस्तान

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ग्वालियर- शहर के नामी बिल्डर सन वैली आदि बड़े प्रोजेक्टों के प्रमोटर सुनील गांधी, उनके पुत्र ध्रुव गांधी व पत्नी श्रीमती रीता गांधी के विरूद्ध माननीय जेएमएफसी न्यायालय ने आई.पी.सी. की धाराओं 420 एवं 506 बी के अधीन अपराध दर्ज करने का दिया आदेश।

यह है मामला

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र के माध्यम के द्वारा एक आपराधिक परिवाद पत्र शहर के नामी बिल्डर सनवैली बड़े प्रोजेक्टों के प्रमोटर सुनील गांधी, उनके पुत्र ध्रुव गांधी व पत्नी श्रीमती
रीता गांधी के विरूद्ध माननीय जेएमएफसी न्यायालय, ग्वालियर के सम्मुख इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा आवेदक की कम्पनी मनस्वी इंफाकॉर्न प्राईवेट लिमिटेड व उसके नाम से क्रय की गई भूमि को आवेदक के साथ छल, धोखाधड़ी, जालसाजी का अपराध कारित करते हुऐ बिना सम्पूर्ण प्रतिफल अदा किये अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया और पुलिस को इस सम्बन्ध में की गई शिकायतों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसको लेकर आवेदक के द्वारा न्यायालय के सामने
सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए
साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय जेएमएफसी न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.11.2024 से उक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धाराओं 420 व 506 बी में संज्ञान लिया गया है एवं अभियुक्तगणों के विरूद्ध संमन जारी किये गये है।

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