जिला ब्यूरो/मनोज सिंह
टीकमगढ़।वीरेन्द्र मालवीय, प्रभारी खनिज निरीक्षक खनिज शाखा टीकमगढ़ उक्त मामले में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक संदीप सरावगी द्वारा बताया गया कि माननीय विशेष न्यायाधीश (भृष्टाचार निवारण अधिनियम), द्वारा आरोपी वीरेन्द्र मालवीय प्रभारी खनिज निरीक्षक खनिज शाखा टीकमगढ़ को रिश्वत मांगने के अपराध में दोषी पाते हुये भृष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 अंतर्गत 4 वर्ष के कारावास तथा 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
घटना के बारे में जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक संदीप सरावगी द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण में आवेदक अमित सिंह ठाकुर के द्वारा दिनांक 17.02.2020 को लोकायुक्त कार्यालय सागर में आरोपी के विरूद्ध इस संबंध में शिकायत की गई थी कि वह अपनी जमीन पर मिट्टी गिट्टी बोल्डर का भण्डारण करना चाहता था जिसके संबंध में आरोपी के द्वारा अपने प्रतिवेदन देने के संबंध में 25 हजार रूपये की मांग की जा रही थी । उक्त शिकायत पर से लोकायुक्त के द्वारा जब आवेदक की शिकायत का सत्यापन कराया गया तो आवेदक के द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई थी । जिसके पश्चात आरोपी के विरूद्ध रिश्वत मांगने के संबंध में लोकायुक्त के द्वारा कार्यवाही की जाकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लेख की गई थी । आरोपी आवेदक से बातचीत के दौरान 15 हजार रूपये लेने के लिये सहमत हो गया था परंतु बाद में आरोपी को संदेह हो जाने से उसने आवेदक से रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया था । उक्त कारण से लोकायुक्त के द्वारा आरोपी के विरूद्ध रिश्वत मांगने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक संदीप सरावगी के द्वारा शासन का पक्ष रखा गया एवं बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी वीरेन्द्र मालवीय प्रभारी खनिज निरीक्षक खनिज शाखा टीकमगढ़ को रिश्वत मांगने के अपराध में दोषी पाते हुये भृष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 अंतर्गत 4 वर्ष के कारावास तथा 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।