जिला ब्यूरो/मनोज सिंह
टीकमगढ़ में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई लोगों के लिए छलावा साबित हो रही दूर दूर से आने लोग इस आशय से यहां अपने फरियाद लेकर आते हैं की जनसुनवाई में बैठे अधिकारी उनकी फरियाद सुनकर उसका निदान कराएंगे मगर यह जनसुनवाई लोगों को छलावा साबित हो रही आवेदन देने के बाद भी महिनों गुजर जाने के वाद भी समस्या हल नहीं होने के कारण लोगों में जिला प्रशासन केखिलाफ नाराजगी वनी हुई है । हम वात कर रहे हैं टीकमगढ़ केमोटे के मुहल्ले के वार्ड 13 की जहां सीसी रोड़ निर्माण करने वाले ठेकेदार ने लगी फर्सी उखाड़ दी मगर आज दिनांक सी सी रोड़ निर्माण नहीं किया है जिससे यहां रहने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।
नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ अन्तर्गत वार्ड नं0 13 के आबादी खसरा नं० 434 आम रास्ता का कार्य सी०सी० रोड निर्माण ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ने के कारण पूरा कराये जाने के संबंध में वार्ड वासियों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर बताया है की नगरपालिका वार्ड नं० 13 के आबादी खसरा नं0 434 आम रास्ता का निर्माण कार्य (सी०सी० रोड) स्थित मोटे का मुहल्ला टीकमगढ़ में नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा कराया जा रहा था. जिसमें सड़क के माध्य 22X40 वर्गफीट लगभग का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसमे आवागमन में काफी असुविधा हो रही है, जिसके संबंध में मुहल्लावासियों ने एक पंचनामा नगरपालिका परिषद में सी०सी० रोड का निर्माण कार्य पूरा कराने के संबंध में दिनांक 26.11.2024 को प्रस्तुत किया था, प्रति संलग्न है, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई न ही किसी प्रकार का कोई निरीक्षण आदि कराया, जिससे आवागमन वाधित हो रहा है, वार्ड वासियों ने बताया कि क्योंकि सन् 1993 में नगरपालिका द्वारा फरसीकरण कराया था, जिसको भी पूरी तरह से ठेकेदार एवं मजदूरों द्वारा उखाड़ दिया गया है एवं उखाड़ने के पश्चात् कोई नया निर्माण रास्ते का नहीं किया है. जिससे यहां रहने वाले लोगों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है साथ आए दिन छोटे-छोटे बच्चे गिर चोटिल हो रहे है यातायात की दुर्घटना संभावित हो सकती है, जिसकी सुरक्षा की जाना न्यायोचित है।
वार्ड वासियों ने नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़ के जुम्मेवार अधिकारी को निर्देशित कर उक्त अधूरा छूटे हुए सी०सी० रोड के निर्माण कार्य की जाँच कराकर उसको पूरा कराने की मांग करते हुए कहा है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आवागमन सुविधा वाधित न हो अथवा सभावित घटना से बचा जा सके।