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आखरी सहारे की मृत्यु से निराश मां बाप को 11लाख की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत,चार साल से अलग रह रहे दंपत्ति ने साथ रहना स्वीकार किया।

विकाश यादव/आशीष शर्मा दैनिक केसरिया हिंदुस्तान

मंडलेश्वर– साल की आखरी लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय मंडलेश्वर में प्रधान जिला न्यायाधीश अखिलेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया।इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद मूसा खान कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश श्रीमती मैरी मार्ग्रेट फ्रांसिस डेविड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह जिला न्यायाधीश बी डी राठौर जिला न्यायाधीश दीपक चौधरी जिला रजिस्ट्रार महेन्द्र सिंह व्यवहार न्यायाधीश सुश्री शिवांगनी भट्ट सी एम ओ शिवजी आर्य जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष कार्तिक जोशी एल ए डी सी एस असिस्टेंट सुश्री निशा कौशल पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर राकेश सिसोदिया वन विभाग से बसंत पाटिल जिला नाजीर जाहिद खान संतोष बैस खंडपीठ सदस्य जोजू मुरियादन धीरेन्द्र कुमार खेड़े सुश्री हिमांशी कुशवाह दुर्गेश राजदीप सारिका जैन सहित पक्षकार उपस्थित थे।दो परिवार टूटने से बचे ,साथ रहने पर हुए राजी।नेशनल लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय से दो प्रकरणों में समझौता हुआ। एक प्रकरण में चार साल से अलग अलग रह रहे ऋतु और बबलू के बीच सुलह समझाइश के माध्यम से समझौता संपन्न हुआ कसरावद की ऋतु और इंदौर के बबलू के बीच चार साल से विवाद था ऋतु द्वारा मंडलेश्वर फेमिली कोर्ट में भरण पोषण हेतु परिवाद दायर किया गया था।ऋतु की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आकाश चंद राठौर और प्रधान न्यायाधीश मेरी मार्गरेट फ्रांसिस डेविड द्वारा उभयपक्ष को दी गई समझाइश के बाद दोनो ने साथ साथ रहना स्वीकार किया।दोनो ने कुटुंब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश मैरी डेविड मैडम एवं सचिव जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह खंडपीठ सदस्य जोजू की उपस्थिति में एक दूसरे को माला पहनाकर पुनः दाम्पत्य जीवन शुरू करने का फैसला लिया। एक अन्य प्रकरण में दो साल से अलग रह रहे खामखेड़ा की श्रीमती बस्कर और खरगोन के अर्जुन ने भी साथ साथ रहना स्वीकार किया इस मामले में अर्जुन के वकील बी जी जोशी और बस्कर के वकील अमित खांडेकर और प्रधान न्यायाधीश की समझाइश से दोनो ने दांपत्य जीवन की पुनर्स्थापना की।

जीवन का सहारा गया माता पिता को मिली 11लाख की क्षतिपूर्ति

ग्राम जरोली तहसील कसरावद की गीताबाई और रमेश का एकमात्र जवान पुत्र अरविंद जो एक ट्रक पर सहायक का कार्य करता था कर्नाटक में उसकी एक ट्राले से टक्कर में मौत हो गई थी।अपने मां बाप का जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा जब खो गया तब मां बाप ने क्षतिपूर्ति के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मंडलेश्वर में दावा लगाया।नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हुए समझौते के तहत मां बाप को 11लाख रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की गई । प्रकरण में जिला न्यायाधीश एवं खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी बी डी राठौर आवेदक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एस एल यादव बीमा कम्पनी के अधिवक्ता विजय जोशी की समझाइश के बाद समझौता संपन्न हुआ न्यायधीश ने मृतक अरविंद के माता पिता को पौधा भेंट किया खंडपीठ सदस्य दुर्गेश राजदीप जिला अभिभाषण संघ अध्यक्ष कार्तिक जोशी उपस्थित रहे।

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